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🏛️ आधिकारिक संगठन संविधान व दिशा-निर्देश

ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन / आईरा प्रेस क्लब

Terms & Conditions (नियम एवं शर्तें)

लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय कोर कमेटी द्वारा जारी आधिकारिक नियमावली।

प्रस्तावना

ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन / आईरा प्रेस क्लब पत्रकारों के हितों, सम्मान, सुरक्षा एवं संगठनात्मक एकता के लिए कार्यरत संस्था है। संस्था में लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न चुनाव नियमावली लागू की जाती है।

धारा 1 — चुनाव का उद्देश्य

  1. संस्था के पदाधिकारियों का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया जाएगा।
  2. चुनाव में प्रत्येक पात्र सदस्य को मतदान का समान अधिकार होगा।
  3. चुनाव प्रक्रिया किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में नहीं होगी।
  4. संस्था की गरिमा, एकता एवं पत्रकार हित सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

धारा 2 — चुनाव की अवधि

  1. संस्था की कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष होगा।
  2. कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी/कौर कमेटी द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।
  3. अपरिहार्य परिस्थितियों में चुनाव की तिथि चुनाव समिति की अनुशंसा पर निर्धारित/स्थगित की जा सकती है।

धारा 3 — चुनाव संचालन समिति तथा अनुशासन समिति

  1. चुनाव कराने के लिए सात सदस्यों की चुनाव संचालन समिति और अनुशासन समिति बनाई जाएगी।
  2. चुनाव समिति/अनुशासन समिति में 4 आईरा वरिष्ठ सदस्य और 3 अन्य रहेंगे।
  3. चुनाव संचालन समिति/अनुशासन समिति के सदस्य किसी भी प्रत्याशियों के साथ किसी तरह से चुनाव समाप्त होने तक कोई मेल जोल नहीं रखेगा।
  4. चुनाव संचालन समिति /अनुशासन समिति के सदस्य संस्था के किसी पद के प्रत्याशी नहीं होंगे।
  5. चुनाव संचालन समिति /कोर कमेटी को मतदाता सूची, नामांकन, मतदान, मतगणना एवं परिणाम घोषित करने का अधिकार होगा।
  6. चुनाव संचालन समिति/कौर कमेटी का निर्णय चुनाव प्रक्रिया से संबंधित मामलों में अंतिम माना जाएगा।
  7. किसी भी प्रत्याशी को चुनाव संचालन समिति/अनुशासन समिति के सदस्यों पर आपत्ति है तो वो लिखित में आपत्ति दर्ज करा सकता है।
  8. अनुशासन समिति पूरे चुनाव पर नजर रखेगी और नामांकन, मतदान वाले दिन अनुशासन बनाए रखने का कार्य करेगी। अगर कोई सदस्य/प्रत्याशी चुनाव संचालन समिति या अनुशासन समिति के किसी भी सदस्य से बहस करता है तो ये अनुशासनहीनता माना जाएगा जो कार्यवाही के जद में आएगा।

धारा 4 — मतदाता बनने की योग्यता

  1. केवल संस्था के वैध सदस्य ही मतदान कर सकेंगे।
  2. सदस्यता निर्धारित शुल्क 300 जमा होना आवश्यक होगा।
  3. किसी सदस्य की सदस्यता निलंबित/समाप्त होने पर वह मतदान नहीं कर सकेगा।
  4. चुनाव से पूर्व अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
  5. मतदाता सूची पर आपत्ति के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा।
  6. संस्था की स्थापना से एक संस्थान के पुराने सदस्य जो बने है वो बने रहेंगे, वर्तमान में एक संस्थान से: डिजिटल मीडिया से 11, साप्ताहिक/पाक्षिक से 7, एवं दैनिक से 15 सदस्य लिए जाएंगे।

धारा 5 — प्रत्याशी बनने की योग्यता

  1. प्रत्याशी संस्था का वैध एवं सक्रिय सदस्य होना चाहिए।
  2. अध्यक्ष: 10 साल पत्रकारिता का अनुभव।
  3. उपाध्यक्ष: 7 साल पत्रकारिता का अनुभव।
  4. महामंत्री: 7 साल का पत्रकारिता का अनुभव।
  5. अन्य: 5 साल का पत्रकारिता का अनुभव।
  6. प्रत्याशी की सदस्यता चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख तक वैध होनी चाहिए।
  7. संस्था के प्रति गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई में दोषी ठहराया गया सदस्य चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है।
  8. किसी भी अन्य पत्रकार संस्था का कोई पदाधिकारी चुनाव में भाग नहीं ले सकता, अगर ऐसा है तो उस संस्था से लिखित इस्तीफा देना होगा।
  9. एक सदस्य एक समय में केवल एक पद के लिए ही चुनाव लड़ सकेगा।
  10. पद अनुसार चुनाव समिति के समक्ष शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
  11. प्रत्याशी संस्था के संविधान/नियमों एवं चुनाव आचार संहिता का पालन करने की लिखित सहमति देगा।
  12. शैक्षिक योग्यता सभी पद के लिए इंटर (12वीं उत्तीर्ण)।

धारा 6 — चुनाव के पद एवं नामांकन शुल्क आधिकारिक शुल्क तालिका

चुनाव में निम्न पदों पर निर्वाचन कराया जा सकेगा एवं उनके सम्मुख निर्धारित शुल्क देय होगा:

क्र. सं. निर्वाचन पद (Post Name) निर्धारित शुल्क (₹)
1. जिला अध्यक्ष ₹ 11,000/-
2. जिला महामंत्री ₹ 7,100/-
3. वरिष्ठ उपाध्यक्ष ₹ 5,100/-
4. उपाध्यक्ष ₹ 5,100/-
5. वरिष्ठ मंत्री, मंत्री ₹ 4,100/-
6. कोषाध्यक्ष ₹ 4,100/-
7. संगठन मंत्री ₹ 3,100/-
8. मीडिया प्रभारी ₹ 3,100/-
9. कार्यकारिणी सदस्य ₹ 2,100/-
नोट: संस्था की आवश्यकता एवं सदस्य संख्या के अनुसार पदों की संख्या चुनाव से पहले चुनाव संचालन समिति/कोर कमेटी द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।

धारा 7 — नामांकन

  1. चुनाव समिति/कौर कमेटी द्वारा नामांकन की तारीख घोषित की जाएगी।
  2. प्रत्येक प्रत्याशी निर्धारित नामांकन पत्र में आवेदन करेगा।
  3. नामांकन फार्म शुल्क ₹500 देकर फार्म प्राप्त कर सकेगा।
  4. नामांकन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
  5. प्रत्याशी का नाम, पद, सदस्यता विवरण एवं आवश्यक घोषणा पत्र लिया जाएगा।
  6. निर्धारित समय के बाद प्राप्त नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  7. नामांकन जुलूस व अपने प्रचार-प्रसार के लिए शासन-प्रशासन से परमिशन आप स्वयं लें, संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

धारा 8 — नामांकन पत्रों की जांच

  1. चुनाव समिति नामांकन पत्रों की जांच करेगी।
  2. अपूर्ण, गलत जानकारी वाले अथवा अयोग्य प्रत्याशी के नामांकन को निरस्त किया जा सकता है।
  3. नामांकन निरस्त किए जाने का कारण अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।
  4. वैध प्रत्याशियों की सूची जांच के बाद प्रकाशित की जाएगी।

धारा 9 — नाम वापसी

  1. वैध नामांकन वाले प्रत्याशी निर्धारित अंतिम तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।
  2. नाम वापसी के बाद अंतिम प्रत्याशी सूची जारी की जाएगी।
  3. अंतिम सूची जारी होने के बाद सामान्य परिस्थितियों में नाम वापस नहीं लिया जा सकेगा।

धारा 10 — निर्विरोध निर्वाचन

  1. यदि किसी पद पर केवल एक वैध प्रत्याशी रह जाता है तो उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है।
  2. निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा चुनाव संचालन समिति द्वारा की जाएगी।

धारा 11 — चुनाव प्रचार

  1. प्रत्येक प्रत्याशी को समान अवसर दिया जाएगा।
  2. प्रचार के दौरान व्यक्तिगत आरोप, गाली-गलौज, अपमानजनक भाषा एवं चरित्र-हनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  3. किसी प्रत्याशी के विरुद्ध झूठी या भ्रामक सूचना फैलाना अनुशासनहीनता माना जाएगा।
  4. संस्था के आधिकारिक WhatsApp ग्रुप, सोशल मीडिया पेज या अन्य संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
  5. किसी सदस्य पर वोट देने के लिए दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव डालना प्रतिबंधित रहेगा।
  6. प्रत्याशी एवं समर्थकों द्वारा प्रचार-प्रसार में राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश/मंडल पदाधिकारियों का फोटो पद नाम के संग प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा।

धारा 12 — धन एवं प्रलोभन

  1. वोट प्राप्त करने के लिए पैसे, उपहार, भोज, शराब या किसी अन्य प्रकार का अनुचित प्रलोभन देना प्रतिबंधित रहेगा।
  2. इस प्रकार की शिकायत मिलने पर चुनाव संचालन समिति जांच कर सकती है।
  3. आरोप सिद्ध होने पर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने अथवा चुनाव परिणाम के संबंध में उचित निर्णय लेने की अनुशंसा की जा सकती है।

धारा 13 — चुनाव आचार संहिता

चुनाव के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी एवं सदस्य से निम्न आचरण अनिवार्य रहेगा:

  • संस्था की गरिमा बनाए रखेगा।
  • पत्रकारिता एवं संगठन के मूल्यों का सम्मान करेगा।
  • जाति, धर्म, क्षेत्र या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर विवाद पैदा करने से बचेगा।
  • सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार नहीं करेगा।
  • दूसरे प्रत्याशी या सदस्य के परिवार को चुनावी विवाद में नहीं घसीटेगा।

धारा 14 — मतदान

  1. मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से कराया जाएगा।
  2. प्रत्येक पात्र सदस्य को एक मत प्राप्त होगा।
  3. मतदान के समय सदस्य की पहचान सत्यापित की जाएगी।
  4. किसी अन्य सदस्य के स्थान पर मतदान करना गंभीर अनुशासनहीनता होगी।
  5. चुनाव संचालन समिति द्वारा निर्धारित समय के बाद मतदान बंद कर दिया जाएगा।

धारा 15 — बैलेट पेपर

  1. प्रत्येक पद के लिए निर्धारित प्रत्याशियों के नाम बैलेट पेपर पर अंकित होंगे।
  2. मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के सामने निर्धारित चिन्ह लगाएगा।
  3. ऐसा मतपत्र जिस पर मतदाता की पसंद स्पष्ट न हो, नियमों के अनुसार अमान्य घोषित किया जा सकता है।
  4. मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखना चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी होगी।

धारा 16 — मतगणना

  1. मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव संचालन समिति की निगरानी में मतगणना होगी।
  2. प्रत्याशी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि मतगणना के समय उपस्थित रह सकते हैं।
  3. प्रत्येक पद के लिए प्राप्त वैध मतों की गणना की जाएगी।
  4. सर्वाधिक वैध मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित होगा।

धारा 17 — बराबर मत

यदि दो या अधिक प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं तो चुनाव संचालन समिति की देखरेख में संबंधित पद के लिए पुनर्मतदान कराया जा सकता है। पुनर्मतदान की प्रक्रिया और तारीख चुनाव अधिकारी घोषित करेंगे।

धारा 18 — चुनाव परिणाम

  1. मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव संचालन समिति/कोर कमेटी परिणाम घोषित करेंगे।
  2. परिणाम लिखित रूप में तैयार किया जाएगा।
  3. निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची संस्था के आधिकारिक माध्यम से प्रकाशित की जा सकती है।
  4. चुनाव से संबंधित सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जाएंगे।

धारा 19 — चुनाव संबंधी शिकायत

  1. किसी भी प्रत्याशी/सदस्य को चुनाव प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति/शिकायत निर्धारित शुल्क ₹2100 के साथ दर्ज कराने का अधिकार होगा।
  2. शिकायत लिखित रूप में चुनाव संचालन समिति/कौर कमेटी को दी जाएगी।
  3. शिकायत के साथ उपलब्ध प्रमाण/दस्तावेज लगाए जा सकते हैं।
  4. मौखिक आरोप को स्वतः चुनावी शिकायत नहीं माना जाएगा।

धारा 20 — परिणाम पर आपत्ति

  1. चुनाव परिणाम के विरुद्ध आपत्ति निर्धारित समय, अर्थात 48 घंटे के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ की जा सकेगी।
  2. आपत्ति पर चुनाव संचालन समिति/कौर कमेटी उपलब्ध रिकॉर्ड एवं प्रमाणों के आधार पर निर्णय देंगे।
  3. गंभीर विवाद की स्थिति में संस्था की निर्धारित अपील समिति/कोर कमेटी के समक्ष मामला रखा जा सकता है।

धारा 21 — अनुशासनहीनता

अनुशासन समिति का आदेश न मानना तथा चुनाव के दौरान धमकी, मारपीट, अभद्रता, फर्जी मतदान, मतपत्र से छेड़छाड़, धन/प्रलोभन अथवा जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया बाधित करने वाले सदस्य के विरुद्ध संस्था के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 22 — चुनाव स्थगित या निरस्त करना

यदि किसी पद पर गंभीर अनियमितता, हिंसा, बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे निष्पक्ष चुनाव संभव न हो, तो चुनाव संचालन समिति/कौर कमेटी संबंधित पद का मतदान स्थगित करने की अनुशंसा कर सकते हैं। आवश्यक होने पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।

धारा 23 — पदभार ग्रहण

निर्वाचित पदाधिकारी चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित समय के भीतर पदभार ग्रहण करेंगे।

धारा 24 — पूर्व व्यवस्था में परिवर्तन

चुनाव व्यवस्था लागू होने के बाद संस्था में किसी पदाधिकारी के मनोनयन/चयन की पूर्व व्यवस्था केवल तभी लागू होगी जब संस्था के संविधान अथवा आमसभा द्वारा उसके लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया हो। चुनाव और मनोनयन की दोहरी व्यवस्था को लेकर विवाद की स्थिति में संस्था के मूल संविधान/पंजीकृत नियमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

धारा 25 — संस्था की एकता

चुनाव समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशी एवं सदस्य संस्था की एकता, अनुशासन एवं पत्रकार हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्वाचित कार्यकारिणी के साथ सहयोग करेंगे।

धारा 26 — नियमों में संशोधन

चुनाव नियमावली में आवश्यक संशोधन संस्था की सक्षम बैठक/आमसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा, बशर्ते संशोधन संस्था के मूल संविधान एवं लागू कानूनों के अनुरूप हो।

धारा 27 — संस्था का आर्थिक सहयोग

जिले के विजयी प्रत्याशी अपने तथा संस्था के प्रचार-प्रसार के साथ कार्यालय के लिए आर्थिक सहयोग हर माह अपनी स्वेच्छा से पद अनुसार करेगा। ऐसा न करने पर राष्ट्रीय पदाधिकारी/कोर कमेटी ऐसे विजयी प्रत्याशी/पदाधिकारी का निष्कासन का अधिकार रखती है।

धारा 28 — अंतिम अधिकार

इस चुनाव नियमावली में किसी विषय पर स्पष्ट प्रावधान न होने की स्थिति में चुनाव संचालन समिति/कौर कमेटी संस्था के मूल संविधान, पंजीकृत नियमों एवं सक्षम संस्था के निर्णय के अनुसार उचित निर्णय ले सकेंगे।

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